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*माकड़ी थाना परिसर में कार्यक्रम आयोजित कर थाना प्रभारी ने नए कानून के बारे में दी जानकारी*

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*माकड़ी थाना परिसर में कार्यक्रम आयोजित कर थाना प्रभारी ने नए कानून के बारे में दी जानकारी*

फरसगांव/माकड़ी ~ कोंडागांव जिले के विकासखंड माकड़ी स्थित आज 1 जुलाई से भारत देश में तीन नए कानून लागू किए गए हैं ।जिनकी जानकारी लोगों को दी जा रही है इसी कड़ी में कोंडागांव पुलिस अधीक्षक वाय अक्षय कुमार के निर्देशानुसार माकड़ी थाना प्रभारी सुशील पटेल के द्वारा 1 जुलाई सोमवार को थाना परिसर में कार्यक्रम का आयोजन कर जनपद पंचायत मोतीबाई नेताम, ग्राम सरपंच हेमलाल वट्टी , जनपद अध्यक्ष गौतम साहू, भाजपा मंडल अध्यक्ष दीपेंद्र नाग, प्रताप पोयम, किसान मोर्चा प्रदेश प्रतिनिधि चंदन साहू, भाजपा पिछड़ा वर्ग जिला अध्यक्ष मनोज साहू, भाजपा मंडल महामंत्री संजू ग्वाल, रामकुमार कश्यप,भगवानदास शर्मा, डीडी बाजपेई, बीईओ के समस्त स्टाफ, आत्मानंद हाई स्कूल के छात्र छात्राएं एवं शिक्षक शिक्षिका, व्यापारी गण, स्थानीय पत्रकारों को आज 1 जुलाई से देश में लागू हुए नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 वह भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 (भारतीय प्रक्रिया संहिता भारतीय दंड संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम )के साथ महिला संबंधी अपराध बच्चों से संबंधी अपराधों के बारे में जानकारी विस्तार पूर्वक दिया गया कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ किया गया। इस दौरान माकड़ी थाना प्रभारी सुशील कुमार पटेल सहित पुलिस के सभी जवान उपस्थित थे।

माकड़ी थाना प्रभारी सुशील पटेल ने बताया-पहले की जो कानून व्यवस्था थी वह ब्रिटिश व्यवस्था थी जिसको उन्होंने अपने सहूलियत के हिसाब से बनाया था उसको अभी संशोधन कर आईपीसी धारा से बीएनएस ( भारतीय न्याय संहिता) कर दिया गया है इसमें बच्चों और महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों पर अपराधी को आजीवन कारावास एवं मृत्यु दंड का प्रावधान रहेगा। यह पूरी तरह स्वदेशी कानून भारतीयों के अनुसार है।