
*केशकाल में संपत्तिकर बढ़ा, समय पर भुगतान नहीं करने पर लगेगा 6.25% ब्याज*
रिपोर्टर इमरान पारेख
केशकाल/कोंडागांव:
नगर पंचायत केशकाल द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए संपत्तिकर का नया निर्धारण किया गया है। इस संबंध में जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, नवा रायपुर के निर्देशानुसार नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 126, 127 एवं 127 (क) के तहत नगर क्षेत्र के सभी मकानों का स्वनिर्धारण वार्षिक भाड़ा मूल्य के आधार पर किया गया है।
नए निर्धारण के चलते संपत्तिकर में वृद्धि हुई है। नगर पंचायत ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित कर का अवलोकन नगर पंचायत के राजस्व शाखा में कार्यालयीन समय के दौरान किया जा सकता है।
साथ ही, सभी करदाताओं से समय पर कर भुगतान करने की अपील की गई है। निर्धारित समय सीमा के बाद भुगतान करने पर 6.25 प्रतिशत ब्याज लगाया जाएगा।
मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने नागरिकों से सहयोग की अपेक्षा करते हुए समय पर कर जमा करने की अपील की है।







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