
*प्राचार्य पदोन्नति की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने शासन से छत्तीसगढ़ राज्य प्राचार्य पदोन्नति संघर्ष मोर्चा की मांग*

बिलासपुर/रायपुर।
छत्तीसगढ़ राज्य प्राचार्य पदोन्नति संघर्ष मोर्चा के प्रदेश संयोजक सतीश प्रकाश सिंह ने राज्य शासन एवं स्कूल शिक्षा विभाग से मांग की है कि टी संवर्ग के प्राचार्य पदों पर शीघ्र पदोन्नति कर 15 अगस्त 2025 से पूर्व पदस्थापना आदेश जारी किए जाएं।
उन्होंने कहा कि माननीय हाईकोर्ट छत्तीसगढ़ की डिवीजन बेंच ने 1 जुलाई 2025 को अपने फैसले में प्राचार्य पदोन्नति पर लगी रोक हटा दी है। वर्तमान में टी संवर्ग में पदोन्नति हेतु कोई कानूनी बाधा नहीं है, जबकि ई संवर्ग में एक याचिका पर स्टे लगा हुआ है। ऐसे में शासन से आग्रह है कि प्रथम चरण में टी संवर्ग की काउंसलिंग कर रिक्त पदों पर पदस्थापना आदेश जारी किए जाएं, तथा द्वितीय चरण में ई संवर्ग की कानूनी अड़चन दूर होते ही प्रक्रिया पूर्ण की जाए।
सतीश प्रकाश सिंह ने कहा कि विभाग में 35-40 वर्ष की सेवा करने के बाद भी वरिष्ठ व्याख्याता एवं प्रधान पाठक बिना प्राचार्य पदोन्नति पाए रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने 30 अप्रैल 2025 को जारी पदोन्नति सूची में से रिटायर्ड हो चुके लोगों के स्थान पर प्रतीक्षा सूची से पात्र अभ्यर्थियों को शामिल करने तथा प्रमोशन नीति के नियम 15 के अनुसार प्रधान पाठक से व्याख्याता बने शिक्षकों को भी प्राचार्य पदोन्नति का लाभ देने की मांग की।
संघर्ष मोर्चा ने स्पष्ट किया कि प्राचार्यविहीन विद्यालयों में पूर्णकालिक प्राचार्य की पदस्थापना से शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होगी और प्रदेश में शिक्षा गुणवत्ता का स्तर ऊँचा होगा।






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