
आकिब नथानी केशकाल/:- माननीय श्री उत्तरा कुमार कश्यप, प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोंडागांव के मार्गदर्शन में, श्रीमती अंजली पाण्डेय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी/अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति केशकाल एवं सुश्री गायत्री साय, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव के निर्देशन में, श्रीमती मनीषा तिवारी प्रतिधारक अधिवक्ता प्रबंध कार्यालय केशकाल के द्वारा राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बताया गया कि इसकी शुरुआत 24 जनवरी सन् 2008 से हुई है इसका उद्देश्य बालिकाओं के शिक्षा , सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। ताकि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर उनका भली भांति से उपयोग कर सकें। तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम ,2012 के संबंध में बताया गया कि 18 वर्ष से कम उम्र के बालकों (बालक – बालिका) के साथ किसी भी प्रकार के यौन अपराध कारित किए जाते हैं तो उसके लिए कठोर दंड का प्रावधान है अपराध की गंभीरता को देखते हुए मृत्यु दंड तक का प्रावधान है एवं इसमें बालकों की सहमति की स्वीकार नहीं किया जाएगा। स्कूल में पॉक्सो बॉक्स के संबंध में अनिवार्यता एवं उसके उपयोग के संबंध में विस्तृत जानकारी दी।
महिला प्रधान आरक्षक श्रीमती महेश्वरी शांडिल्य थाना केशकाल के द्वारा साइबर अपराध के संबंध में विस्तृत जानकारी दिया गया उन्होंने कहा कि किसी भी अनजान फोन कॉल आते हैं और पैसे की लालच देतें हैं या निजी दस्तावेज की जानकारी मांगा जाता है तो हमें किसी भी तरह की जानकारी नहीं देना चाहिए और साइबर क्राइम से घबराएं नहीं साइबर हेल्प लाइन नंबर 1930 में 24 घंटे के अंदर कॉल करके हेल्प लिया जा सकता है ।महिलाओं व बच्चों की ऑनलाइन शिकायत व तात्कालिक पुलिस सहयोग के लिए अभिव्यक्ति एप व हेल्प लाइन नंबर 100 के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई।
अधिकार मित्र रंजन बैध थाना ईरागांव के द्वारा बाल तस्करी के बारे में विस्तृत जानकारी दिया गया उन्होंने कहा कि किसी के झूठे प्रलोभन में न आएं और क्षेत्र के किसी भी दलाल के आने पर पुलिस थाने में इसकी तत्काल सूचना देने की जानकारी दी गई।
अधिकार मित्र चमेली यादव थाना धनोरा के द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से मिलने वाली सुविधाएं, निःशुल्क कानूनी सहायता के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई।और बाल विवाह के बारे में बताया गया कि 18 साल से कम उम्र के लड़की का शादी और 21 साल से कम उम्र के लड़का का शादी करना कानूनी अपराध है। अगर गांव में बाल विवाह हो रहा है तो इस विवाह को रोकने के लिए चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर 1098 में फोन करके सहयोग ले सकते हैं। साथ ही बाल श्रम की भी जानकारी दिया गया,कोई भी बच्चा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक किसी भी कारखाने व दुकानों में मजदूरी नहीं कर सकता ऐसा किसी व्यक्ति के द्वारा कार्य कराया जाता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही हो सकता है। कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के संबंध में स्कूल के कर्मचारियों के लिए आंतरिक समिति गठन करने की जानकारी दी गई।
शिविर में स्कूल प्राचार्य श्री मंगलसाय नेताम , वरिष्ठ शिक्षिका श्रीमती कौशिल्या माला नेताम, माध्यमिक शाला अरंडी प्रधान अध्यापक श्री बाल कृष्ण बैध, प्राथमिक शाला अरंडी प्रधान अध्यापक श्री सोम प्रकाश साहू व स्कूल केसमस्त शिक्षक शिक्षिका गण , बच्चों और थाना केशकाल की पुलिस स्टॉफ की उपस्थिति रही।






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