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*केशकाल:- ट्रेड लाइसेंस व्यापार पर सख्ती: 31 मार्च तक लाइसेंस बनवाएं, नहीं तो लगेगा 25–50% जुर्माना* 

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*केशकाल:- ट्रेड लाइसेंस व्यापार पर सख्ती: 31 मार्च तक लाइसेंस बनवाएं, नहीं तो लगेगा 25–50% जुर्माना*

केशकाल। नगर पंचायत केशकाल ने शहर के सभी व्यापारियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि बिना ट्रेड लाइसेंस के व्यापार करने वालों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 7 नवंबर 2025 को जारी राजपत्र के माध्यम से छत्तीसगढ़ व्यापार अनुपालन नियम 2025 लागू कर दिया गया है, जिसके तहत प्रदेश के सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में व्यापार करने के लिए संबंधित नगर पंचायत से ट्रेड लाइसेंस (व्यापार अनुज्ञप्ति) लेना अनिवार्य कर दिया गया है।

नगर पंचायत केशकाल क्षेत्र में संचालित सभी व्यापारी, दुकानदार, ठेला-गुमटी संचालक, विक्रेता, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा मॉल संचालकों को अब नगर पंचायत से ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करना जरूरी होगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 31 मार्च 2026 तक सभी व्यापारियों को अनिवार्य रूप से आवेदन कर लाइसेंस बनवाना होगा।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) ने जानकारी देते हुए बताया कि निर्धारित समयसीमा के बाद बिना ट्रेड लाइसेंस व्यापार करते पाए जाने पर निकाय द्वारा 25 से 50 प्रतिशत तक जुर्माना लगाया जा सकता है। इसलिए व्यापारियों से अपील की गई है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द अपना लाइसेंस बनवा लें।

व्यापारी लोक सेवा केंद्र (चॉइस सेंटर) के माध्यम से आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। नगर पंचायत प्रशासन ने सभी दुकानदारों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि नियमों का पालन कर शहर में व्यवस्थित और वैध व्यापार व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग दें।

आवश्यक दस्तावेज

ट्रेड लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय निम्न दस्तावेज आवश्यक होंगे –

पैन कार्ड

पासपोर्ट / वोटर आईडी / ड्राइविंग लाइसेंस

किरायानामा (यदि दुकान किराये पर है)

भूमि संबंधी दस्तावेज

नगर पंचायत द्वारा प्रदाय राजस्व रसीद की छायाप्रति

चालान की कॉपी

मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत केशकाल ने सभी व्यापारियों से अपील की है कि वे समय सीमा से पहले अपने दुकान, ठेला या गुमटी का ट्रेड लाइसेंस बनवाकर नियमों का पालन सुनिश्चित करें।