
लोकेशन: केशकाल, जिला कोण्डागांव (छ.ग.)
रिपोर्टर: इमरान पारेख
नगर पंचायत केशकाल का बड़ा फैसला
बकाया कर नहीं चुकाने वालों की संपत्ति होगी कुर्क, 1 मार्च से एसडीएम कोर्ट में दर्ज होंगे मामले
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नगर पंचायत केशकाल ने बकाया करों की वसूली को लेकर अब तक का सबसे सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। राज्य शासन के निर्देशों के बाद प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि फरवरी माह के अंत तक टैक्स जमा नहीं करने वाले बड़े बकायादारों की सूची सार्वजनिक की जाएगी। इसके साथ ही उनकी चल-अचल संपत्ति की कुर्की एवं नीलामी कर वसूली की कार्रवाई की जाएगी।
एसडीएम न्यायालय में दर्ज होंगे प्रकरण
नगर पंचायत केशकाल के मुख्य नगर पालिका अधिकारी नामेश्वर कुमार कावड़े ने जानकारी देते हुए बताया कि जिन करदाताओं ने संपत्ति कर, जलकर एवं दुकान किराया जैसे अनिवार्य शुल्कों का भुगतान पिछले वित्तीय वर्ष से नहीं किया है, उन्हें छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 164 के तहत अंतिम नोटिस जारी किए जा चुके हैं।
उन्होंने बताया कि 1 मार्च 2026 से इन सभी बड़े बकायादारों के प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) न्यायालय में प्रस्तुत कर दिए जाएंगे।
संपत्ति की होगी कुर्की और नीलामी
छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 165 के प्रावधानों के तहत न्यायालयीन प्रक्रिया प्रारंभ होते ही संबंधित करदाताओं की पेशी सुनिश्चित की जाएगी। बकाया राशि की वसूली हेतु उनकी चल-अचल संपत्ति की कुर्की, नीलामी अथवा विक्रय की कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन की इस सख्ती से लंबे समय से कर अदायगी में लापरवाही बरतने वाले लोगों में हड़कंप मचा हुआ है।
समय रहते करें भुगतान – सीएमओ
मुख्य नगर पालिका अधिकारी नामेश्वर कुमार कावड़े ने अपील करते हुए कहा,
“हमारी राजस्व टीम लगातार करदाताओं के संपर्क में है। वैधानिक एवं न्यायालयीन कार्रवाई की अप्रिय स्थिति से बचने के लिए समय रहते अपने करों का भुगतान करें।”
उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया कि वे शहर के विकास में सहभागी बनें और अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना अपने बकाया करों का भुगतान कर जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाएं।
प्रशासन का साफ संदेश:
अब बकाया करों पर कोई ढिलाई नहीं — भुगतान करें, अन्यथा होगी कानूनी कार्रवाई और संपत्ति








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