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*विद्यालय में लापरवाही और मद्यपान के आरोप: प्रधानाध्यापक चंद्रशेखर ठाकुर निलंबित*

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विद्यालय में लापरवाही और मद्यपान के आरोप: प्रधानाध्यापक चंद्रशेखर ठाकुर निलंबित

 

कोंडागांव। विकासखंड कोंडागांव के बालेंगापारा स्थित प्राथमिक शाला के प्रधानाध्यापक चंद्रशेखर ठाकुर को शैक्षणिक कार्यों में लापरवाही और मद्यपान के आरोपों के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। खंड शिक्षा अधिकारी और संकुल प्राचार्य के प्रतिवेदन के आधार पर यह कार्रवाई की गई है।

 

रिपोर्ट के अनुसार, चंद्रशेखर ठाकुर के खिलाफ विद्यालय में अपने कर्तव्यों के दौरान सोने और संस्थान के रखरखाव पर ध्यान न देने की शिकायतें प्राप्त हुई थीं। साथ ही, ड्यूटी के दौरान मद्यपान किए जाने की भी पुष्टि हुई। यह मामला संकुल प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय किबई बालेंगा द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत किया गया था, जिसकी जांच 26 सितंबर 2024 को की गई। जांच में आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए।

 

चंद्रशेखर ठाकुर का यह आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 का उल्लंघन है। इसे ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन की अवधि के दौरान उनका मुख्यालय खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, कोंडागांव नियत किया गया है।

 

निलंबन अवधि में नियमानुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। इसके अतिरिक्त, चंद्रशेखर ठाकुर के खिलाफ विभागीय जांच की भी सिफारिश की गई है, ताकि उनके आचरण की गहन जांच की जा सके।

 

यह कदम शिक्षकों के अनुशासन और जिम्मेदारी को बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है, ताकि शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों के हितों की रक्षा हो सके।

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