▶️ आदतन अपराधी को कलेक्टर ने किया जिलाबदर
▶️ एक वर्ष के लिए जिले के साथ ही सीमावर्ती जिलों से भी किया गया निष्कासित
कोण्डागांव, 02 नवम्बर 2023/ आसन्न विधानसभा चुनावों के दौरान आम मतदाताओं को शांतिपूर्वक मतदान का अवसर मिल सके। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है तथा आपराधिक गतिविधियों में भी प्रभावी अंकुश लगाया जा रहा है। इसी कड़ी में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दीपक सोनी ने एक माह के भीतर तीसरे आदतन अपराधी राहुल गुप्ता को एक वर्ष के लिए जिलाबदर करने का आदेश दिया है। कलेक्टर द्वारा जिलाबदर की यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर की गई। जिला दण्डाधिकारी कोण्डागांव न्यायालय में पुलिस अधीक्षक वाय अक्षय कुमार द्वारा आदतन अपराध करने वाले आरोपियों के विरूद्ध मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3, 5 के तहत जिला बदर की कार्रवाई करने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। जिस पर न्यायालय द्वारा विधिवत आदेश पारित किया गया है।
जिला दण्डाधिकारी कोण्डागांव द्वारा पारित आदेशानुसार कोण्डागांव तहसील के बाजारपारा निवासी 38 वर्षीय राहुल गुप्ता पिता स्व. गिरीश चन्द्र गुप्ता के विरूद्ध धारा 4, 5 (क) (ख) के तहत् छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अंतर्गत जिला बदर किया गया है। पुलिस अधीक्षक द्वारा दी गई जानकारी अनुसार राहुल गुप्ता द्वारा निरंतर आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहकर आम जनता से गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देकर भयाक्रांत कर समाज में भय और आतंक का माहौल उत्पन्न कर शांति व्यवस्था बनाये रखने में बाधा उत्पन्न किया जाता है। उनके विरूद्ध अब तक भारतीय दण्ड विधान के तहत 06 प्रकरण, दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत धारा 151 के 02 प्रकरण, धारा 107, 116 (3) के तहत 04 प्रकरण एवं धारा 110 के तहत 04 प्रकरण एवं आर्म्स एक्ट के तहत 01 प्रकरण पंजीबद्ध कर अपराधिक गतिविधियों से दूर रहने एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु राहुल गुप्ता को प्रतिबंधित कराया गया है किन्तु राहुल गुप्ता द्वारा अपराधिक गतिविधियों में लगातार संलिप्त रहकर आम जनता को मारपीट गाली गलौच कर भयाक्रांत कर शांति व्यवस्था भंग किया जा रहा है।
जिसे देखते हुए प्रतिवेदन के आधार पर उनकी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगा कर समाज में आम जन अमन, चौन, बेखौफ भय मुक्त वातावरण करने हेतु उनके विरूद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 4, 5 (क) (ख) के अंतर्गत जिला कोण्डागांव एवं सीमावर्ती जिलों से बाहर जाने हेतु जिला बदर की कार्यवाही की गई है। जिला दंडाधिकारी द्वारा राहुल गुप्ता को आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 356 के प्रावधानों के तहत आगामी एक वर्ष के लिए जिला कोण्डागांव, कांकेर, नारायणपुर बस्तर बीजापुर, दंतेवाड़ा, धमतरी की राजस्व सीमाओं से हट जाने एवं जिला बदर करने का आदेश पारित किया गया है। इस हेतु उन्हें आदेश के जारी होने दिनांक के चौबीस घंटे के भीतर उपरोक्त जिलों की राजस्व सीमाओं के बाहर जाने एवं एक वर्ष की कालावधि अर्थात 01 नवम्बर 2024 के पहले प्रवेश न करने हेतु आदेश दिया गया है, जिसका पालन न करने पर उसे बलपूर्वक उपरोक्त जिलों की सीमाओं से बाहर निकाल दिया जाएगा।
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