
अकरम कच्ची
जिला कोंडागांव
दिनांक 31.01.2026
थाना केशकाल पुलिस द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालको को की गयी न्यायालय पेश
माननीय न्यायालय केशकाल द्वारा दिया 10-10 हजार रू. का अर्थदण्ड
दिनांक 30.01.2026 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय कोण्डागांव श्री पंकज चन्द्रा (भा० पु० से०) के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कौशलेन्द्र देव पटेल के मार्ग दर्शन में एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी केशकाल श्री अरूण नेताम के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी केशकाल एवं थाना स्टाफ के कैम्प दादरगढ़ के सामने एनएच-30 पर चेक पोस्ट लगाकर एमसीपी कार्यवाही दौरान ट्रक कमाक CG-04-NS-6100 के चालक शिवकुमार सिह पिता विश्वनाथ सिह उम्र 46 वर्ष निवासी एल आई जी 6, बालाजी कैवल्य, पार्क कुम्हारी जिला दुर्ग (छ०ग०) एवं XUV कार क. CG-04-KY-0991 का चालक रमेश कुमार साहू पिता गंगाराम साहू उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम मोखा थाना रनचिराई जिला बालोद (छ०ग०) के चालकों द्वारा लहरा कर वाहन चलाने से मौके पर मोटर पंचनामा तैयार कर ट्रक कमाक CG-04-NS-6100 एवं XUV कार क. CG-04-KY-0991 के चालक को थाना लाकर शराब मुलाहिजा सीएचसी केशकाल से कराया गया डां० द्वारा चालकों को शराब का सेवन करना लेख करने पर ट्रक कमाक CG-04-NS-6100 एवं XUV कार क. CG-04-KY-0991 को जप्त कर आरोपी चालको को धारा 185 MV Act का पाये जाने से इस्तगासा तैयार कर माननीय न्यायालय केशकाल में पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा दोनों आरोपी वाहन चालकों को 10-10 हजार रूपयें का अर्थदण्ड से दण्डित किये है।






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