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आज दिनांक 15/01/2025 को तालुक विधिक सेवा समिति केशकाल एंव चलित थाना धनोरा के संयुक्त तत्वधान में शास.उच्च.माध्य.विधालय-फुण्डेर में शिविर आयोजित किया गया ।

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आकिब नथानी केशकाल/:  माननीय श्री उत्तरा कुमार कश्यप, प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोंडागांव के मार्गदर्शन में श्रीमति अंजली पाण्डेय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी/अध्यक्ष तालुक विधिक सेवा समिति केशकाल एवं सुश्री गायत्री साय, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव के निर्देशन में श्रीमति मनीषा तिवरी प्रतिधारक अधिवक्ता प्रबंध कार्यालय केशकाल के द्वारा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम ,2012 की विस्तृत जानकारी दी गई।मैडम ने कहा कि कभी भी किसी बच्चे के साथ लैंगिक शोषण होता है तो उसको अपने घर में माता – पिता को स्कूल में शिक्षक को बिना संकोच किए बताना है उन्होंने कहा कि स्कूल में पॉक्सो बॉक्स जरूरी है जिसमें स्कूल के कोई भी बच्चा अपना परेशानी एक कागज में लिख कर डालेंगे जिसमें अपना नाम नहीं लिखेंगे और सभी बातें गोपनीय रखी जाएंगी और उस बॉक्स को खोलने के दिन स्कूल स्टॉफ के साथ बाहर के वरिष्ठ व्यक्ति का रहना अनिवार्य होगा और उसके परेशानी को देखते हुए उचित सलाह व सहयोग किया जा सकता है।
महिला आरक्षक चिंता मनी शोरी थाना धनोरा के द्वारा महिलाओं व बच्चों की ऑनलाइन शिकायत व तात्कालिक पुलिस सहयोग के लिए अभिव्यक्ति एप की जानकारी विस्तृत रूप से दिया गया।
अधिकार मित्र अनिल कुमार मंडावी प्रबंध कार्यालय केशकाल द्वारा साइबर अपराध से संबंधित विभिन्न जानकारियां दिया गया। और बाल तस्करी के बारे में विस्तृत जानकारी दिया गया उन्होंने कहा कि किसी के झूठे प्रलोभन में न आएं और क्षेत्र के किसी भी दलाल के आने पर पुलिस थाने में इसकी तत्काल सूचना देने की जानकारी दिया गया।
अधिकार मित्र चमेली यादव थाना धनोरा के द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से मिलने वाली सुविधाएं निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में विस्तृत जानकारी दिया गया।और बाल विवाह के बारे में बताया गया कि 18 साल से कम उम्र के लड़की का शादी और 21 साल से कम उम्र के लड़का का शादी करना कानूनी अपराध है। अगर गांव में बाल विवाह हो रहा है तो इस विवाह को रोकने के लिए चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर 1098 में फोन करके सहयोग ले सकते हैं। साथ ही बाल श्रम की भी जानकारी दिया गया,कोई भी बच्चा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक किसी भी कारखाने व दुकानों में मजदूरी नहीं कर सकता ऐसा किसी व्यक्ति के द्वारा कार्य कराया जाता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही हो सकता है।
इस शिविर में थाना धनोरा से श्री नेहरू सोम आरक्षक , राजेश नाग , धन सिंह नेताम आरक्षक व संस्था प्राचार्य सहित शिक्षकगण की उपस्थिति रही।