आकिब नथानी केशकाल/ श्रीमान उत्तरा कुमार कश्यप प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश ,अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव के आदेशानुसार, श्रीमति अंजली पांण्डेय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी/ अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति केशकाल , सुश्री गायत्री साय सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोंडागांव के निर्देशानुसार श्रीमति मनीषा तिवारी प्रतिधारक अधिवक्ता प्रबंध कार्यालय तालुका विधिक सेवा समिति केशकाल द्वारा राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस दिवस के विशेष अवसर पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित केशकाल एवं सप्ताहिक बाजार केशकाल में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। विभिन्न ग्रामों से आए हुए ग्रामीणों को संबोधित करते हुए बताया कि, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता हैl. जानकारी में बताया गया कि
प्रत्येक उपभोक्ता को खरीदने के दौरान दुकानदार से बाहक साधिकार बिल की मांग करना चाहिए ।
उपभोक्ता अधिकार के संबंध में बताया कि खरीदे गए वस्तु में अगर किसी प्रकार का दोष हो तो वस्तु के बदलें नयी वस्तु लेने का हक़ है ।समान खरीदने के लिए दी गई रकम वापस लेने का हक़ है । नुकसान होने पर मुआवज़ा प्राप्त करने का अधिकार है। खरीदे गए वस्तु के कारण हुई हानि हेतु मानसिक क्षति का दावा करने का अधिकार है।
:- शिक़ायत जिला उपभोक्ता फोरम में किया जा सकता है। वस्तु में दोष पाए जाने पर दो साल के भीतर शिक़ायत की जा सकती है।
:- अपील -जिला उपभोक्ता फोरम के विरूद्ध अपील राज्य उपभोक्ता फोरम कमीशन में, राज्य उपभोक्ता फोरम कमीशन के विरूद्ध अपील राष्ट्रीय उपभोक्ता कमीशन में, राष्ट्रीय उपभोक्ता कमीशन के विरूद्ध अपील उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है। अपील आदेश के तीस दिवस के भीतर करना आवश्यक है। आदेश की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
इस अवसर पर अधिकार मित्र
रंजन कुमार बैध थाना ईरागांव के द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की निःशुल्क योजनाओं और सुविधाओं की विस्तृत जानकारी दी गई।अधिकार मित्र की भूमिका की जानकारी दिया गया तथा नालसा सालसा की जानकारी देते हुए नालसा की एक योजना नालसा (नालसा वरिश्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवा) योजना 2016) योजना 2016 तथा अभिव्यक्ति एप, महिला हेल्प लाइन 1091, चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर 1098 व बाल श्रम,
बाल विवाह एवं नेशनल लोक अदालत, नशीली पदार्थों के सेवन से होने वाली हानियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई तथा नालसा हेल्प लाइन 15100, साइबर क्राइम के संबंध में तथा हेल्पलाइन 1930 और यातायात नियमों, की जानकारी दिया गया।
शिविर में अधिकार मित्र रंजन कुमार बैध थाना ईरागांव, उपस्थित रहे ।
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