
आकिब नथानी केशकाल/:- माननीय श्री उत्तरा कुमार कश्यप, प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोंडागांव के मार्गदर्शन, में श्रीमती अंजली पाण्डेय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी/अध्यक्ष तालुक विधिक सेवा समिति केशकाल एवं सुश्री गायत्री साय, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव के निर्देशन में, श्रीमती मनीषा तिवारी प्रतिधारक अधिवक्ता प्रबंध कार्यालय केशकाल के द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर बताया कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य भारत में चुनावों में नागरिकों की भागीदारी को बढ़ाना और लोकतंत्र को मजबूत करना है. इस दिन को भारत निर्वाचन आयोग ने 2011 में शुरू किया था. यह दिवस नए मतदाताओं को मतदान के अधिकार और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने के लिए महत्वपूर्ण होता है. इसके जरिए लोगों में चुनावी प्रक्रिया के प्रति जिम्मेदारी और संवेदनशीलता को बढ़ावा दिया जाता है, तथा निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में विस्तृत जानकारी दिया गया।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से मिलने वाली सुविधाएं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम ,2012 विस्तृत जानकारी दी, घरेलू हिंसा अधिनियम के संबंध मे बताते हुए आर्थिक और मानसिक,
महिला प्रधान आरक्षक श्रीमती माधुरी रावटे थाना केशकाल के द्वारा साइबर अपराध के संबंध में विस्तृत जानकारी दिया गया उन्होंने कहा कि किसी भी अनजान फोन कॉल आते हैं और पैसे की लालच देतें हैं या निजी दस्तावेज की जानकारी मांगा जाता है तो हमें किसी भी तरह की जानकारी नहीं देना चाहिए और साइबर क्राइम से घबराएं नहीं साइबर हेल्प लाइन नंबर 1930 में 24 घंटे के अंदर कॉल करके हेल्प लिया जा सकता है ।महिलाओं व बच्चों की ऑनलाइन शिकायत व तात्कालिक पुलिस सहयोग के लिए अभिव्यक्ति एप की जानकारी विस्तृत रूप से दिया गया।
अधिकार मित्र रंजन बैध थाना ईरागांव के द्वारा बाल तस्करी के बारे में विस्तृत जानकारी दिया गया उन्होंने कहा कि किसी के झूठे प्रलोभन में न आएं और क्षेत्र के किसी भी दलाल के आने पर पुलिस थाने में इसकी तत्काल सूचना देने की जानकारी दी गई। बाल विवाह के बारे में बताया गया कि 18 साल से कम उम्र के लड़की का शादी और 21 साल से कम उम्र के लड़का का शादी करना कानूनी अपराध है। अगर गांव में बाल विवाह हो रहा है तो इस विवाह को रोकने के लिए चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर 1098 में फोन करके सहयोग ले सकते हैं। साथ ही बाल श्रम की भी जानकारी दिया गया,कोई भी बच्चा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक किसी भी कारखाने व दुकानों में मजदूरी नहीं कर सकता ऐसा किसी व्यक्ति के द्वारा कार्य कराया जाता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही हो सकता है।
इस शिविर में उत्कर्षणी महिला स्व सहायता समूह हर्रा पड़ाव,शिव शक्ति महिला स्व सहायता समूह सुरडोंगर,इको पर्यटन समिति टाटामारी व थाना केशकाल की पुलिस स्टॉफ एवं टाटामारी के फॉरेस्ट अधिकारी कमल अहमद उपस्थिति रहे ।






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